US Birthright Citizenship
ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जो 19 फरवरी से प्रभावी होने वाला था। एक मुकदमे में कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह आदेश अमेरिका में जन्मे लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसमें माता-पिता की आव्रजन स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता की सांविधानिक गारंटी को समाप्त कर दिया गया था।
अमेरिका में पैदा हुए लोग यहां के नागरिक: सुप्रीम कोर्ट
वहीं, ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि गैर-नागरिकों के बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल सकती। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 1898 में वोंग किम आर्क के मामले में फैसला सुनाया था कि जो लोग अमेरिका में पैदा हुए हैं, वे नागरिक हैं, भले ही उनके माता-पिता अवैध प्रवासी हों। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन सी कफनौर ने वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्यों के मुकदमें में यह फैसला सुनाया, जिसमें तर्क दिया गया कि 14वें संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने जन्मसिद्ध नागरिकता को सुनिश्चित किया है।
अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी। फेडरल कोर्ट के जज ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया।